यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट और नियमों को लागू किया है। हाल ही में यह घोषणा की गई कि यदि कोई वाहन चालक स्पीड लिमिट से अधिक गति से वाहन चलाता हुआ पाया गया, तो उसे भारी चालान का सामना करना पड़ेगा। खासकर, यदि किसी वाहन को “भगाई कार” (तेज रफ्तार से दौड़ती हुई) की तरह देखा गया, तो पुलिस उसे तुरंत पकड़कर जुर्माना लगाएगी।
नई स्पीड लिमिट के तहत, यमुना एक्सप्रेसवे पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित की गई है। सामान्य यात्री वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं, भारी ट्रकों और अन्य लोडेड वाहनों के लिए गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा रखी गई है। दोपहिया वाहनों के लिए यह सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है।
इसके अलावा, पुलिस द्वारा यह भी कहा गया है कि एक्सप्रेसवे पर अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों का पालन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके। नए नियमों के तहत, यदि कोई चालक स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है, तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा और ऐसे मामले में उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।
यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।